अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया चिदम्बरम को झटका, जमानत याचिका खारिज
कांग्रेस (Congress) के सीनियर नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) ईएनएक्स मीडिया (INX Media) केस में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के शिकंजे में हैं | अब चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा है | सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा चिदंबरम की अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है | जस्टिस भानुमती की बेंच ने कहा कि जब सीबीआई ने उन्हें कस्टडी में लिया है, तो ऐसे में हम अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले को खारिज नहीं कर सकते | चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका मालमे में जस्टिस भानुमति ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी निष्प्रभावी हो जाती है |
इस पर चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा फिर भी सुनवाई हो सकती है | जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है | इसपर जस्टिस भानुमति ने कहा कि अग्रिम जमानत को हम रेग्युलर बेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, रिमांड के खिलाफ अर्जी लिस्ट नही है, हम लिस्टिंग के लिए नही कह सकते हैं |
जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की बेंच ने कहा कि चिदंबरम को कानून के तहत इसका उपाय ढूंढने की छूट है | वो चाहे तो नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं | सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए | उन्होंने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय पी. चिदंबरम की विदेश में संपत्ति होने का कोई सबूत दिखाती है तो वह याचिका वापस लेने को तैयार हैं | उन्होंने आरोप लगाया कि दो साल से अगर जांच चल रही है तो क्यों कुछ सामने क्यों नहीं आया, अगर विदशी संपत्ति थी तो उन्हें जब्त क्यों नहीं किया गया|
वहीं सीबीआई और ईडी चिदंबरम की कस्टडी बढ़ाने की तैयारी कर रही है | चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी उन्हें हिरासत में लेकर और पूछताछ करना चाहेगी | इसके लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है |