SC: CJI ने हाईकोर्ट जज के पाकिस्तान के क्षेत्र को भारतीय बताने पर जताई नाराजगी, कहा— यह देश की अखंडता के खिलाफ

SC on Karnataka HC Judge: कार्यवाही बंद

कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद की विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ चल रही कार्यवाही आज बंद कर दी गई है। हाल ही में, न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने एक मकान मालिक-किराएदार के मामले में बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को “पाकिस्तान” कहकर आपत्ति जताई थी। इसके साथ ही, उन्होंने एक महिला वकील के प्रति महिला विरोधी टिप्पणी भी की, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी प्रकट की।

सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को न केवल अनुचित बल्कि देश की सामाजिक ताने-बाने के खिलाफ भी बताया। CJI ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों से न केवल न्यायपालिका की छवि प्रभावित होती है, बल्कि यह समाज में अस्थिरता भी पैदा कर सकती है। कोर्ट ने यह भी बताया कि न्यायाधीशों को हमेशा अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उनकी टिप्पणियाँ व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं।

न्यायमूर्ति श्रीशानंद की टिप्पणियों ने ना केवल कानूनी जगत में हलचल मचाई, बल्कि यह सवाल उठाया कि क्या न्यायपालिका में ऐसे दृष्टिकोण को सहन किया जाना चाहिए। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई और जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार की घटनाएँ न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को कमजोर कर सकती हैं, जिसे किसी भी कीमत पर रोकना जरूरी है।

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