SC ने लालू यादव की जमानत को देने वाली चुनौती याचिका को किया स्वीकार, जल्द होगी सुनवाई
SC ने लालू यादव की जमानत को देने वाली चुनौती याचिका को किया स्वीकार
पटना: सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है. अदालत की तरफ से जल्दी ही इस मामले की सुनवाई की जाएगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लालू यादव को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए भी कहा है. सोमवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव व बीआर गवई की बेंच ने लालू यादव की बेल अर्जी के खिलाफ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है. झारखंड सरकार की तरफ ओर से दायर अर्जी में राज्य के उच्च न्यायालय की ओर से दुमका राजकोष मामले में 17 अप्रैल, 2021 को दी जमानत को चुनौती दी गई थी.
चाईबासा राजकोषीय मामले में मिली बेल
बता दें लालू यादव को चाईबासा राजकोषीय मामले में भी 9 सितंबर, 2020 को बेल दी गई थी. उसके खिलाफ भी अर्जी दायर की गई है, जिस पर अदालत ने सुनवाई का फैसला लिया है. अविभाजित बिहार के कई जिलों के राजकोष से चारा घोटाले में अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी पाया गया था.
डिप्टी कमिश्नर ने चारा घोटाले में की थी छापेमारी
चारा घोटाले से जुड़े कुल 5 मामले हैं, जिनमें 950 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है. यह मामला जनवरी, 1996 में सामने आया था, जब चाइबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने पशु पालन विभाग में छापेमारी की थी. पटना हाई कोर्ट ने मार्च 1996 में इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज मामले की जांच की थी. वहीं जून, 1997 में सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल की तो फिर लालू प्रसाद यादव का भी नाम जोड़ा गया, जिनका नाम उससे पहले नहीं था.