SC : गुजरात हाईकोर्ट की दुष्कर्म पीड़िता की गर्भ गिराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की,
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय की भी आलोचना की। पीड़िता की गर्भावस्था को खत्म करने की याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था खत्म करने की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने पीड़िता को दोबारा मेडिकल जांच करने का आदेश दिया और 20 अगस्त तक अस्पताल से रिपोर्ट मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय की भी आलोचना की। गुजरात उच्च न्यायालय ने पीड़िता की गर्भावस्था को खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे मामलों में तत्कालता की भावना होनी चाहिए, न कि उदासीन होकर इसे सामान्य मामला मानना चाहिए।