SBI ने अपने ग्राहकों को दी यह सलाह, अगर अकाउंट को रखना जारी तो निपटा लें ये काम
नई दिल्ली. अगर आप भी SBI ग्राहक हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. बैंक ने एक नोटिस जारी कर अपने ग्राहकों को 30 जून से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर 2021 तय की है. अगर आप 30 सितम्बर तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
बैंक ने किया ट्वीट
बैंक ने ट्वीट कर कहा, हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें.
ये है लिंक कराने का आसान प्रोसेस?
इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए पता कर सकते हैं कि आपका पैनआधार से लिंक है या नहीं. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें. अब कैप्चा कोड एंटर करें.अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
SMS भेजकर पैन को आधार से लिंक करने का तरीका
इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.
निष्क्रिए पैन को कैसे करें ऑपरेटिव
आपको बता दें निष्क्रिय PAN कार्ड को ऑपरेटिव किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक SMS करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर एंटर करने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर एंटर करना होगा और 567678 or 56161 पर SMS करना होगा.