SBI ग्राहक ध्यान दें, इस दिन के बाद बंद हो जाएगा खाता, जानें क्या करना होगा?
नई दिल्ली. अगर आप भारतीय स्टेट बैंक ( State Bank of India) के ग्राहकों हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. दरअसल, बैंक ने अपने खाताधारकों को बार-बार पैन-आधार लिंक कराने की अपील कर रहा है, हाल ही में SBI ने अपने ग्राहकों को कहा है कि जल्द से जल्द PAN-Aadhaar card को लिंक करा लें. बता दें कि पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. बैंक ने कहा है कि अगर आप ये काम तय समयसीमा में नहीं करते हैं तो आपकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है.
जानें क्या कहा बैंक ने?
भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर आधार और पैन को एक साथ लिंक नहीं किया तो पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा. इस कारण बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि अपने खाते के निर्बाध संचालन के लिए आधार और पैन को जरूर लिंक कर लें. नोटिस में कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना सबके लिए अनिवार्य है. इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है.
SBI बैंक अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड
अगर आप 30 सितंबर तक अपना KYC नहीं कराते हैं तो आपके साथ क्या होगा. SBI ने कहा कि बिना KYC के आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपके अकाउंट में जमा पैसा फ्रीज हो जाएगा. आप उस पैसे को नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी.
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया
1- आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के दो तरीके हैं. पहला SMS और दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.
2- अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा.