साक्षी महाराज ने हिजाब विवाद पर दिया बयान, कहा- पूरे देश कानून बनाकर इस पर लगाना चाहिए बैन
साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा- पूरे भारत में हिजाब पर कानून बनाकर लगा दें प्रतिबंध
लखनऊ: कर्नाटक हिजाब मामला एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. साउथ इंडिया से शुरू हुआ ये विवाद अब यूपी विधानसभा चुनाव में भी गर्माहट पैदा कर रहा है. इसी कड़ी में हिजाब मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कानून बनाकर पूरे देश में हिजाब को बैन करने की मांग की है. इसके साथ विपक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया कि हिजाब विवाद को वह यूपी में लेकर आए हैं.
विपक्ष ने यूपी में लाया हिजाब मुद्दा
बुधवार को चौथे चरण के मतदान के दौरान साक्षी महाराज ने कहा, “विपक्ष हिजाब के मुद्दे को चुनाव में लाया है. यह नियम कर्नाटक का था और इसे लेकर विरोध भी कर्नाटक में हुए, लेकिन मुझे लगता है, पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए.”
इसके साथ साक्षी महाराज ने कहा, “भाजपा उन्नाव में बहुमत के साथ सभी 6 सीटें जीतेगी. मेरे द्वारा किए गए सभी प्रचारों के आधार पर, मैं कह सकता हूं कि सीएम योगी अपने ही 2017 के रिकॉर्ड को तोड़कर फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनाएंगे. मुझे लगता है कि संख्या 350 तक जा सकती है.”
Opposition brought the Hijab issue into elections. This rule (for uniform) was formed in Karnataka, people did this (row) in reply. But I think, a law should be made to ban hijab across the country: BJP MP Sakshi Maharaj in Unnao pic.twitter.com/StWaBleiRh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 23, 2022
हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कही ये बात
इससे पहले कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में कहा कि संस्थागत अनुशासन के तहत उचित प्रतिबंधों के साथ भारत में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसके साथ ही सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, जिसके तहत हर तरह के भेदभाव पर प्रतिबंध है.
शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उडुपी जिले की याचिकाकर्ता मुस्लिम लड़कियों की दलीलों का प्रतिवाद करते हुए कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) की श्रेणी में आता है, न कि अनुच्छेद 25 के तहत, जैसा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है. नवदगी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से कहा, ‘‘हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत आता है, न कि अनुच्छेद 25 के तहत. अगर किसी की इच्छा हिजाब पहनने की है, तो ‘संस्थागत अनुशासन के बीच’ कोई प्रतिबंध नहीं है. अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत दावा किया गया अधिकार अनुच्छेद 19 (2) से संबंधित हैं, जहां सरकार संस्थागत प्रतिबंध के अधीन उचित प्रतिबंध लगाती है.”