सागर मर्डर केस: पहलवान सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट से कहा-मकसद हत्या का नहीं था
सागर हत्या केस में फरार चल दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुशील की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. पुलिस ने कोर्ट में कहा कि घटना 5 मई की है और दो लड़कों ने फायरिंग की है. फायरिंग किसने की इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा. पुलिस ने कहा कि स्कॉर्पियो कार मिली लेकिन कोई गवाह नहीं मिला. दिल्ली पुलिस ने कहा कि सबसे अहम ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सभी इंजरी मौत के पहले की है.
सुशील की तरफ से दी गई दलील
वहीं पहलवान सुशील कुमार के वकील ने कहा कि इंजरी गन से नहीं हुई और फायरिंग हवा में की गई थी. उन्होंने कहा कि मकसद हत्या का नहीं था और इसलिए 302 आईपीसी नहीं लगनी चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर मामला इतना गम्भीर नहीं है तो सुशील कुमार भाग क्यों रहे है? पुलिस जांच में सहयोग करे. सुशील के वकील ने कहा कि कार से जो हथियार बरामद हुए हैं वह सुशील की नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सुशील अर्जुन अवार्डी है, ओलिंपिक में भी कई मेडल जीत चुके है.
सुशील के वकील कि मेरी वजह से कोई चोट नहीं लगी है. सुशील की ओर से पेश हुए एक दूसरे वकील बी एस जाखड़ ने कहा कि पुलिस ने उन्होंने मेरे खिलाफ इस मामले मे हेरफेर किया, जो घायल है सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं, उसने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ किसी ने बयान नहीं दिया. यह मेरे खिलाफ सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है. उन्होंने मेरे खिलाफ केस में हेरफेर किया है. इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि घायल अभी बयान देने की स्थिति में नहीं थे इसलिए उनका बयान नहीं लिया.
दिल्ली पुलिस की दलील
दिल्ली पुलिस ने कहा कि जहां तक सुशील के तमाम अवार्ड जीतने की बात कही गई है तो हमें उस पर गर्व है. हमने पासपोर्ट इसलिए रख लिया था क्योंकि हमें डर था कि कहीं वह देश से भाग न जाए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके कई कारण है. सुशील की पत्नी के पास एक फ्लैट था, जहां दूसरे आरोपी (सोनू) रह रहे थे. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जहां सुशील को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत ने सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसलिए कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हमें उसे गिरफ्तार करना होगा.