कर्नाटक में एंट्री के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट जरूरी, केरल जाने के लिए कड़े नियम लागू
बेंगलुरु. केरल (Kerala) से कर्नाटक सफर करने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाना होगा. कर्नाटक सरकार की तरफ से डेल्टा प्लस वेरिएंट (Delta Plus Variant) के मद्देनजर कड़े नियम लागू किए गए हैं. हालांकि, इस दौरान कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज प्राप्त कर चुके लोगों, संवैधानिक पदाधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को छूट रहेगी.
कर्नाटक सरकार ने केरल में कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी यात्रियों की विशेष निगरानी रखने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि केरल से फ्लाइट, बस, ट्रेन, टैक्सी या किसी भी तरह से कर्नाटक में प्रवेश कर रहे यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाना होगा. यह सर्टिफिकेट 72 घंटों से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. इसके अलावा केरल से शुरू होने वाली सभी उड़ानों पर भी यह नियम लागू होगा.
राज्य सरकार ने केरल सीमा से लगे दक्षिण कन्नड़, कोडागु, मैसूर, चामराजनगर जिलों के उपायुक्तों को चेकपोस्ट पर पर्याप्त स्टाफ को तैनात करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा शिक्षा, कारोबार और अन्य कामों के चलते रोज कर्नाटक आ रहे छात्रों और नागरिकों को हर 15 दिन में एक बार RT-PCR टेस्ट कराना होगा.दो साल के कम उम्र के बच्चे, वैक्सीन के दोनों डोज प्राप्त कर चुके लोगों को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, गंभीर आपात स्थिति में यात्रा कर रहे लोगों के कर्नाटक में प्रवेश के दौरान स्वाब सैंपल लिए जाएंगे. RT-PCR रिपोर्ट आने पर राज्य के नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इन नियमों का उल्लंघन कर रहे यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.