शिमला में फेस मास्क न पहनने वाले 1539 लोगों से वसूला 6.84 लाख जुर्माना
शिमला। कोरोना महामारी से हिमाचल में कोहराम मचा हुआ है। स्वास्थ्य व पुलिस प्रशासन लोगों को इस महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए दिन-रात फ्रंट लाइन पर जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद तमाम लोग लापरवाही बरतते हुए अपने साथ-साथ दूसरों की जिन्दगी भी खतरे में डाल रहे हैं। शिमला पुलिस कानून मास्क ने पहनने वाले 1539 लोगों से अब तक 6.84 लाख का जुर्माना वसूल चुकी है। शुरुआत में प्रति व्यक्ति 100 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा था, अब 500 रुपये का चालान काटा जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने शुक्रवार को बताया कि जिला शिमला पुलिस ने अप्रैल से सितंबर तक सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क घूमने वाले 1539 लोगों के चालान काटे और उनसे 6.84 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले हैं।यह कार्रवाई जिले के 20 पुलिस थाना अंतर्गत की गई है।
उन्होंने बताया कि रामपुर थाना पुलिस ने सर्वाधिक 541 चालान काटकर 1.57 लाख जुर्माना वसूले हैं। जबकि सदर थाना पुलिस ने 328 चालान कर 1.62 लाख वसूला। ठियोग में 122 लोगों के चालान से 60 हज़ार, जुब्बल में 112 चालन से 57 हज़ार, चिडग़ांव में 84 चालान से 42 हज़ार 500, कोटखाई में 78 चालान से 39 हज़ार, न्यू शिमला में 49 चालान से 23500, रोहड़ू में 43 चालान से 28 हज़ार, कुमारसेन में 35 चालान से 35 हज़ार, ढली में 29 चालान से 22 हज़ार, छोटा शिमला में 29 चालान से 14500, कुपवी में 19 चालान से 9500, सुन्नी में 18 चालान से 9 हज़ार, ननखड़ी में 17 चालान से 6 हज़ार, चौपाल में 14 चालान से 7500, बालूगंज में 13 चालान से 6500, देहा व नेरवा में 4-4 चालान से 2-2 हज़ार, महिला थाना में 2 चालान से 1000 और झाकड़ी में एक चालान से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया है।
उन्होंने बताया कि ज्यादातर देखा गया है लोग मास्क को सही तरीके से नहीं पहनते। मास्क को गले में लटका कर रखते हैं या नाक को अच्छी तरह से कवर नहीं करते। मास्क का सही तरह से प्रयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मास्क पहनने में लापरवाही करेगा तो उसे 500 रुपये जुर्माना भुगतना होगा। और जो व्यक्ति चालान होने के बावजूद इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे दोबारा 5000 रुपये जुर्माना भरना होगा।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारी, सुपरवाईजरी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निरन्तर पेट्रोलिंग कर लोगों को कोरोना वायरस नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें और इनकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं।