मनी लांड्रिंग मामले में रेलिगेयर के प्रमोटर मलविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद रेलिगेयर कंपनी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2019 में मलविंदर के अलावा इस मामले में शिवेंद्र सिंह, सुनील गोधवानी, कवि अरोड़ा और अनिल सक्सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन आरोपितों को 10 अक्टूबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के साथ धोखाधड़ी की गई।
रेलिगेयर कंपनी में रहते हुए मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह ने बैंकों से 2300 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और उस धन को ग़लत तरीके से अपनी सहायक कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया और बैंक का कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाया। जब कंपनी आरएफएल की हो गई तब पूरे घोटाले का खुलासा हुआ।