“सीएम केजरीवाल के लिए राहत की खबर, दिल्ली HC ने मंजूर की याचिका”

दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हालांकि, इस बीच दिल्ली सीएम के लिए राहत की खबर भी आई है।

दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हालांकि, इस बीच दिल्ली सीएम के लिए राहत की खबर भी आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका मंजूर कर दी है, जिसके तहत वे जेल में अपनी लीगल टीम से दो अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “विशेष परिस्थितियों में खास उपचार की जरूरत होती है। निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार के तहत, याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त लीगल मीटिंग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।”

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह भी कहा, “याचिकाकर्ता के जेल में बंद रहने तक याचिका को स्वीकार किया जाता है।” उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को पहले खारिज कर दिया था।

इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार, 25 जुलाई को कथित आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी, जबकि सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई।

इसके साथ ही, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।

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