राजस्थान हाईकोर्ट में 2 नवंबर से नियमित कामकाज शुरू
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में 2 नवंबर से नियमित कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने शुक्रवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि 2 नवंबर से नियमित सुनवाई के दौरान वकील व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए मुकदमों में पक्ष रख सकते हैं। इस दौरान वकीलों को कोराना संक्रमण को रोकने के लिए जारी की गई एसओपी का पूरी तरह से पालन करना होगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने नियमित कामकाज के साथ ही सुनवाई का समय भी अब पहले ही तरह सुबह दस बजकर तीस मिनट से शाम चार बजकर तीस मिनट कर कर दिया है। अधिसूचना में 65 साल से अधिक उम्र के वकीलों को अदालत में पेश नहीं होने की विनती की गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में पिछले लंबे समय से वीसी के जरिए सिर्फ अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई की जा रही है। इसके चलते कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट में गत दिनों प्रदर्शन भी किया था।