दिल्ली-NCR के 74021 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द, इस सीरीज की गाड़ियां सड़क पर दिखें तो करें शिकायत
गाजियाबाद. साल 2015 में ही एनजीटी (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को देखते हुए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों (Diesel – Petrol Vehicles) को चलाने पर रोक लगा दी थी. पिछले साल गाजियाबाद आरटीओ (Ghaziabad RTO) ने भी एनजीटी के इस आदेश के बाद 81,773 निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था. इनमें 6,480 डीजल और 75,293 पेट्रोल से चलने वाले वाहन थे. आरटीओ ने इन गाड़ियों के मालिकों को मौका दिया था कि वह छह महीने के भीतर यूपी के दूसरे जिलों के लिए एनओसी ले सकते हैं, लेकिन अब तक केवल 74,021 वाहन मालिकों ने ही यूपी के दूसरे जिलों के लिए एनओसी लिया. शनिवार को गाजियाबाद आरटीओ ने 74,021 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. ये गाड़ियां अगर अब दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलती पाईं गई तो उसे सीज करने के साथ-साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी इतनी ही राशि वसूलेगा. इसके बाद वाहन मालिकों को दूसरे जिलों का एनओसी दिखाने के बाद ही गाड़ी वापस किया जाएगा.
इतने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द
गाजियाबाद के एआरटीओ (प्रशासन) विश्वजीत प्रताप सिंह के मुताबिक, ‘शनिवार को इस बारे में शासन की तरह से निर्देश मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अब जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, अगर वह गाड़ियां सड़क पर चलते दिखेंगी तो उन्हें तुरंत ही सीज कर लिया जाएगा. आम लोगों को भी UAC, UAE, UAH, UAP, UGU, UHG, UHJ, UHM, UMC, UME, UMR, UP14, UP14A, UP14B, UP14C, UP14D, UP14E, UP14F, UP14G, UP14J, UP14K, UP14L, UP14M, UP14N सीरीज की गाड़ियां सड़क पर दिखे तो इसकी शिकायत 7388188644 पर कॉल कर या व्हाट्सऐप कर दे सकते हैं. गाड़ियों को सीज करने के बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. वाहनों का जब तक दूसरे जिलों का एनओसी नहीं दिखाया जाएगा तब तक उसे वापस नहीं किया जाएगा.’
बता दें कि 7 अप्रैल 2015 को एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों का संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था. 20 जुलाई को एनजीटी ने ऐसे सभी वाहनों का रिजस्ट्रेशन भी रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था. हालांकि, 17 अगस्त 2018 को फिर से निर्देश जारी किया गया था कि 60 दिन के भीतर एनओसी लेकर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर से बाहर चला सकते हैं. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इतनी पुरानी गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में चला रहे हैं.
कुलमिलाकर आरटीओ गाजियाबाद ने इतनी गाड़ियों का रजिस्ट्र्शन तो रद्द कर दिया है, लेकिन इतनी गाड़ियां सड़क पर चलती पाई गईं और उसे सीज कर रखना आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. आरटीओ के पास इस तरह की गाड़ियों का डंप करने का कोई इंतजाम नहीं है और अभी तक यूपी में स्क्रैप पॉलिसी भी लागू नहीं हुई है.