RBI ने Axis Bank पर लगाया 5 करोड़ रुपये का जुर्माना, क्या ग्राहकों पर होगा इसका असर?
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साइबर सुरक्षा ढांचे सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी. बता दें कि केंद्रीय बैंक नियमों के पालन नहीं करने पर बैंकों पर अक्सर जुर्माना लगाता रहता है. कुछ दिनों पहले RBI ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया था.
इस कारण लगाया गया जुर्माना
रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के “उल्लंघन/ गैर अनुपालन” के लिए जुर्माना लगाया गया है. इनमें ‘कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016’ शामिल हैं. इनमें ‘वित्तीय समावेशन बैंकिंग सेवाओं सुविधा प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता’, और ‘धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग’ भी शामिल हैं.
RBI द्वारा यह जुर्माना जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के “उल्लंघन/ गैर अनुपालन” के लिए लगाया गया है. जिसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा. आरबीआई ने साफ किया कि बैंकों पर यह जुर्माना Regulatory compliance में कमी को लेकर लगाया गया है, इसका ग्राहकों के किसी लेन देन से कोई संबंध नहीं है. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2017, (आईएसई 2017), 31 मार्च, 2018, (ISE 2018), और 31 मार्च, 2019 (ISE 2019) की वित्तीय स्थिति को लेकर किए गए थे. आईएसई 2017, आईएसई 2018 और आईएसई 2019 से जुड़े जोखिम आकलन रिपोर्ट की जांच में निर्देशों के उल्लंघन का पता चला.