RBI ने इन बैंकों पर लगाया 47.5 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या होगा असर?
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने (Reserve Bank of India) ने दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने ‘जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना’ से संबधित नियमों का पालन न करने की वजह से धनलक्ष्मी बैंक पर जुर्माना लगाया है. RBI ने 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस केंद्रीय बैंक के अलावा गोरखपुर स्थित NE और EC रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर भी कुछ नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है. बैंक ने इन दोनों बैंकों पर कुल 47.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBI की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है. बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर (NE) और मध्य पूर्वी (EC) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने के बारे में पता चला.
बयान जारी कर दी जानकारी
रिपोर्ट के आधार पर सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने या उल्लंघन के उपरोक्त आरोप की पुष्टि हुई और इसलिए मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी है.’’
आरबीआई ने हालांकि, यह जोड़ा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई सवाल नहीं है.
क्या ग्राहकों पर होगा इसका असर?
आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका इरादा किसी भी लेन-देन या अपने ग्राहक के साथ दो ऋणदाताओं द्वारा किए गए समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का नहीं है.