नया नियम-ऑनलाइन पैसा कटा पर खाते में नही पहुंचा तो बैंक चुकायेगा पेनाल्टी
RBI ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के दौरान ग्राहकों को होने वाली समस्याओं को निपटाने के लिए एक टाइमफ्रेम और मुआवजे के सिस्टम का ऐलान किया। ऐसा देखने में आया है कि कई बार ग्राहक जब ऑनलाइन पेमेंट या फंड ट्रांसफर करना होता है…तो रकम उसके खाते से कट जाती है…. लेकिन वह राशि प्राप्तकर्ता के खाते में नहीं जुड़ती। जिसके बाद ग्राहक को कई बार बैंको के चक्कर लगाने पडते है…लेकिन अब ऐसा नही होगा…क्योंकि अब आरबीआई ने इसका सलुशन निकाल दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कटा हुआ पैसा तयशुदा वक्त में संबंधित खाते में क्रेडिट नहीं होता है, तो बैंक 100 रुपये रोजाना के हिसाब से पेनल्टी चुकाएंगे।
इस तरह से बैंक करेगा आपके पैसे वापस
मान लें कि अगर एटीएम से लेनदेन के वक्त ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं, और पैसे मशीन से नहीं निकलते, तो बैंक को पांच दिन के अंदर यह रकम वापस करनी होगी। अगर बैंक ऐसा नही करता है, तो बैंक ग्राहक को 100 रुपये रोजाना के हिसाब से पेनल्टी चुकाएगी। अगर आईएमपीएस ट्रांजेक्शन के वक्त रकम भेजने वाले के खाते से डेबिट हो जाती है, लेकिन भेजे जाने वाले शख्स को नहीं मिलती, तो रकम पाने वाले शख्स के बैंक के पास पैसे ऑटो रिवर्स करने के लिए 1 अतिरिक्त दिन होगा। ऐसा न करने पर उसे 100 रुपये रोजाना के हिसाब से पेनल्टी रकम पाने वाले शख्स को देनी होगी।
वहीं, अगर रकम भेजने वाले शख्स के बैंक की ओर से तयशुदा वक्त से ज्यादा देरी होती है, तो पेनल्टी रकम भेजने वाले ग्राहक को मिलेगी। यही नियम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेज ट्रांसफर पर भी लागू होगा। अगर किसी मर्चेंट को पेमेंट करते वक्त लेनदेन का कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, तो बैंक के पास इस मामले को सुलझाने का 5 दिन का वक्त होगा।
इन लोगो को मिलेगा इसका फायदा
माना जा रहा है कि इस कदम का फायदा यूपीआई, ई वॉलेट, एटीएम ट्रांजेक्शन, आईएमपीएस ट्रांसफर और दूसरे पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को मिलेगा। आरबीआई की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें टाइमलाइन और संबंधित मुआवजे का ऐलान किया गया। आरबीआई का कहना है कि इससे बैंको पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा।