नाबालिग से बलात्कार करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
नाबालिग से बलात्कार करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
नाबालिग से बलात्कार करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
जनपद मुजफ्फरनगर में नाबालिक युवती को बहला फुसला शादी का झांसा देकर उससे बलात्कार के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह सजा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोस्को अधिनियम बाबूराम की कोर्ट में सुनाई गई जिसमें सन 27 मई 2013 को थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल निवासी युवक हैदर अली पुत्र स्वर्गीय मुबारिक हुसैन सुबह लगभग 7:00 बजे सुबह जानसठ की एक किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। जिसमें युवती के भाई की ओर से थाना जानसठ में मुकदमा दर्ज कराया गया था पुलिस ने युवती के भाई की ओर से 363 366 376 आईपीसी और 3(2) sc-st पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोस्को अधिनियम कोर्ट ने सुनवाई कर दोषी को उम्र कैद और 31 हज़ारे रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है सजा सुनाई।
एडीजीसी दिनेश शर्मा ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक
मनमोहन वर्मा ने इस मामले में कुल 8 गवाह पेश किए जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई आरोपी युवक जानसठ निवासी एक किशोरी का 26 मई 2013 को बहुला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। जिसके बाद पीड़िता से रेप किया गया था। इस मामले में 27 मई 2013 को पीड़िता के भाई ने थाना जानसठ के गांव
कवाल निवासी हैदर अली पुत्र मुबारिक अली के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि हैदर अली उसकी नाबालिग बहन को एक दिन पूर्व शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। जिसके बाद उसने उसके साथ रेप किया। बताया था कि उसकी नाबालिग बहन को धोखा दिया गया था कि वह उसे ऐश की जिंदगी गुजरवाएगा। विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट ने की मामले की सुनवाई