रांची : हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थ की बिक्री पर जतायी नाराजगी
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और डॉ सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नशीले पदार्थ की बिक्री पर नाराजगी जतायी है। अदालत ने कहा कि हर गली मोहल्ले में गुटखा आसानी से उपलब्ध है इसकी बिक्री खुलेआम हो रही है। अदालत ने कहा कि सरकार जब कानून का पालन नहीं करा सकती है, तो ऐसा कानून बनाती ही क्यों है? मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नवंबर में तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा है कि अगली तिथि में सरकार इस मामले में पूरी रिपोर्ट दे। अदालत ने कहा है कि सरकार बताए कि राज्य गुटखा और तंबाकू जनित पदार्थ से पूरी तरह मुक्त हो गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि गुटखा की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी की जा रही है। बिक्री करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया है ।