रांची : 48 घंटे के अंदर दें कोरोना संबंधित सभी जांच रिपोर्ट : हाईकोर्ट
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य में कोविड-19 के मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही के बिंदु पर सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विभाग इलाज में लापरवाही बरतेगा तो हाईकोर्ट कठोर आदेश पारित करेगा। अदालत ने संक्रमित के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी आवश्यक दवा और अन्य सामग्री की निर्बाध आपूर्ति करने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को सभी मरीज खासकर गरीब मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया हैं। स्वास्थ्य सचिव ने अदालत को बताया कि इलाज की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीश के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में 2 घंटे की देरी हो सकती है तो राज्य की गरीब जनता की इलाज कैसे होता होगा। यह समझा जा सकता है। अदालत ने कहा कि कोरोना से संबंधित सभी जांच रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर दिया जाए, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में रिम्स की लचर व्यवस्था पर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार और वीनस प्रबंधन को तालमेल के साथ सभी व्यवस्था समय से पूरा करने का निर्देश दिया। मामले में 6 नवंबर को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव और रिम्स की प्रभारी निर्देशक वीसी के जरिए अदालत में हाजिर हुए थे।