Rajasthan: जानिये अनलॉक-3 में आज से आपको क्या-क्या मिली हैं राहतें ?
जयपुर. राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ने के बाद प्रदेश को चरणबद्ध रूप से अनलॉक किया जा रहा है. राज्य सरकार ने अनलॉक-3 (Unlock) के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है. राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन (New Guidelines) सोमवार सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई हैं. प्रदेश में करीब 2 महीने से बंद राज्य के सभी धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं.
धार्मिक स्थलों के खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा. श्रद्धालु लंबे इंतजार के बाद धार्मिक स्थलों पर अपने आराध्य के दर्शन कर पायेंगे. प्रदेश की गहलोत सरकार ने पाबंदियों से राहत तो दी है लेकिन साथ ही आमजन को हिदायत भी दी है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें.
>>निजी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक भरने की अनुमति रहेगी.
>>25 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालय में 100% कार्मिक बुलाए जाएंगे.
>>25 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी बुलाए जाएंगे.
>>सरकारी कार्यालय सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे.
>>जिन दुकानों-प्रतिष्ठानों के 60% कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका वे तीन घंटे अतिरिक्त समय दुकानें खोल पायेंगे.
>>शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी बरकरार रहेगी.
>>धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे.
>>1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटल परिसर में शादी समारोह में अधिकतम 40 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.
>>40 व्यक्तियों में 25 आयोजनकर्ता का परिवार और अतिथि,10 बैण्ड बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.
>>शादी समारोह को विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति दी गई है. शादी समारोह शाम 4 बजे तक ही अनुमत होंगे.
>>शहर में सिटी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक हो सकेगा.
>>संपूर्ण प्रदेश में शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
>>सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे तक खुला रहेगा.
>>पर्यटन और फिल्म से संबंधित शूटिंग गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमति मिलेगी.