राजस्थान : आयोगों में खाली पद को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग सहित अन्य आयोगों में लंबे समय से पद खाली रहने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश महेश झालानी की जनहित याचिका पर दिए। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण को इस संबंध में लंबित जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है।
याचिका में कहा गया कि प्रदेश में महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त सचिवालय में करीब डेढ साल से पद खाली कर रहे हैं। ऐसे में ये संस्थाएं प्रभावी काम नहीं कर पा रही हैं। जिसके चलते आमजन को राहत भी राहत भी नहीं मिल रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए एएजी को जवाब पेश करने को कहा है।