रायपुर : यौन पीड़ित महिलाओं और परिजनों को आर्थिक सहायता देने 6 करोड़ रूपए जारी
रायपुर| यौन पीड़ित महिलाओं और परिजनों को आर्थिक सहायता देने राज्य शासन ने राज्य विधिक प्राधिकरण को 6 करोड़ रूपए जारी किए हैं। पीड़ित महिलाओ और परिजनों के बीच 2018 क्षतिपूर्ति योजना के सफल क्रियान्यवन के बाद सरकार ने राज्य विधिक प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 6 करोड़ राशि जारी किया है। इसे आज क्षतिपूर्ति योजना के तहत बनाए गए कोष में जमा किया है। जमा राशि का उपयोग यौन हिंसा पीड़ितों के बीच कोर्ट के मार्गदर्शन और पीड़ितों की मांग पर प्राधिकरण क्षतिपूर्ति के रूप में करेगा।
उल्लेखनीय है कि कि शासन समेत अन्य श्रोतों से जारी राशि को क्षतिपूर्ति योजना कोष में रखा जाता है। कोष निगरानी राज्य विधिक प्राधिकरण करता है। प्राधिकरण की निगरानी में ही शासन पीड़ितों के बीच क्षतिपूर्ति राशि का वितरण करता है। यौन समेत अन्य हमलों की शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता के साथ आर्थिक सहयोग किए जाने को लेकर राज्य विधिक प्राधिकरण की भूमिका अहम है। पीड़ित महिलाओं और परिजनों की सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने विधिक प्राधिकरण के मार्गदर्शन में क्षतिपूर्ति कोष का गठन किया गया है। कोष में शासन समेत विभिन्न स्रोत से राशि जमा होती है। कोर्ट के निर्देश, पीड़ित की मांग पर विधिक प्राधिकरण के आदेश के बाद शासन क्षतिपूर्ति कोष से ही पीड़ितों को आर्थिक सहायता देता है। कोष में केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, सरकार की तरफ से आर्थिक बजट, सिविल या आपराधिक प्रकरण से निर्धारित राशि,अभियुक्त योजना, सीएसआर मद से राशि जमा होती है ।
विधिक प्राधिकरण ने विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने कुछ मापदण्ड निर्धारित किए हैं। योजना के तहत अन्य जरूरी प्रमाणों और एफआईआर की प्रति के साथ आवेदन किए जाने पर जांच पड़ताल के बाद आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।