अब से संसद के लिए अयोग्य होंगे राहुल गांधी
एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने आज लोकसभा अध्यक्ष के पास कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को सदन से अयोग्य ठहराने की शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायतकर्ता ने सूरत, गुजरात की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा भी सुनाई है, जिसकी उन्हें बेल मिल चुकी है।
राहुल गांधी को अदालत ने 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के खिलाफ टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया गया है। वह तुरंत जेल नहीं जाएंगे क्योंकि इसी अदालत ने उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत दी है ताकि वह अपनी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकें। सूरत की अदालत ने गुजरात विधानसभा के एक विधायक द्वारा दायर मानहानि की शिकायत में मुकदमे को पूरा करने के बाद राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत 2 साल की जेल की सजा सुनाई।
अधिनियम की धारा 8(3) परिभाषित करती है कि किसी भी सदस्य सांसद/विधायक को किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है और दो या अधिक वर्षों के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो अधिनियम की उपरोक्त धारा की परिभाषा से दोषसिद्धि की तिथि से अयोग्य घोषित किया जाएगा।शिकायतकर्ता ने स्पीकर से राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया।