घर में शराब रखने वाले नियम में बदलाव की तैयारी, ऐसे तय होंगे नए प्रावधान
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष (2021-2022) के लिए बनाई गई आबकारी नीति (Excise Policy) में अहम बदलाव किया गया था. यूपी आबकारी विभाग अपने ही नियम में एक बार फिर से बदलाव करने की सोच रहा है. दरअसल, यह पूरी कवायद घरों में शराब की गैर लाइसेंस मात्रा निर्धारित करने को लेकर है. माना जा रहा है कि सरकार बियर और वाइन पीने वालों को थोड़ी राहत दे सकती है. यह बदलाव उस नियम में होना है, जिसके तहत घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेने का नियम बनाया गया था. आबकारी विभाग ने कुछ दिनों पहले यह नियम बनाया था कि तय मात्रा से ज्यादा शराब घर में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. लेकिन, अब शराब की मात्रा की जगह शराब में एल्कोहल की मात्रा को मानक बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है.
आबकारी विभाग में तेजी से इसपर विचार चल रहा है. यानी अब ये तय कर दिया जायेगा कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के घर में कितना परसेंट एल्कोहल रख सकता है. एल्कोहल की तय मात्रा से ज्यादा रखने पर लाइसेंस लेना होगा. इसे समझना आसान है. मसलन व्हिस्की, रम और वोदका में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है. वाइन और बीयर में एल्कोहल की मात्रा कम होती है. ऐसे में नये नियम में बिना लाइसेंस व्हिस्की और वोदका कम रखना होगा. जबकि वाइन और बीयर ज्यादा मात्रा में रखा जा सकेगा.
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इतने लीटर रख सकते हैं शराब
पिछले दिनों जारी नियम में घर में व्हिस्की, वोदका, रम, बीयर और वाइन की कितनी मात्रा रखी जा सकती है, इसको लेकर नया प्रावधान लाया गया था. अब इसमें बदलाव करने की तैयारी है. अगर सहमति बनती है तो नए नियम में एल्कोहल की मात्रा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप घर में कितनी मात्रा में शराब रख सकते हैं. साधारण शब्दों में इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिसमें पानी मिलाकर पिया जाता है उसकी मात्रा कम, जबकि बिना पानी मिलाकर पीने वाले एल्कोहल की ज्यादा मात्रा घर में रखी जा सकती है, क्योंकि इनमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है.
अभी के नियम के मुताबिक व्हिस्की, ब्रांडी, रम, जिन और वोदका 6 लीटर तक बिना लाइसेंस के घर में रखा जा सकता है. जबकि वाइन 3 लीटर और बीयर 7.8 लीटर रख सकते हैं. नये नियम के अमल में आने पर व्हिस्की, ब्रांडी, रम, जिन और वोदका की मात्रा कम हो जायेगी, क्योंकि इसमें एल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होता है. जबकि वाइन और बीयर की मात्रा ज्यादा हो जायेगी, क्योंकि इनमें एल्कोहल का परसेंटेज कम होता है.
किसमें कितना है एल्कोहल
लखनऊ के सबसे बड़े मॉल में प्रीमियम शराब की दुकान लीकर लैंड के मैनेजर यशवंत सिंह ने बताया कि व्हिस्की में 42-43 फीसदी, रम में 42-43, ब्रांडी में 42-43 फीसदी, जिन में 40-47 फीसदी जबकि वोदका में 40-42 फीसदी एल्कोहल होता है. बीयर में 1-8 फीसदी, जबकि वाइन में 9-15 फीसदी एल्कोहल होता है. आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे घर में मिनी बार के शौकीनों को कोई समस्या न हो. वे लाइसेंस लेकर घर में मिनी बार बना सकेंगे. इसके साथ ही एकदिनी लाइसेंस का नाजायज फायदे को भी रोका जा सकेगा.