अजय मिश्रा टेनी मंत्री रहेंगे, या नहीं: प्रयागराज हाई कोर्ट
लखनऊ– यही रात अंतिम, यही रात भारी बस एक रात की अब कहानी है सारी, ये लाइनें किसी बड़े युद्ध के लिए नहीं हैं ।बल्की एक बड़े न्यायिक निर्णय का वक्त का है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री हैं। वह उत्तर प्रदेश के खीरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य भी हैं नाम है ,अजय मिश्रा टेनी जिनके आगे देश और प्रदेश के बड़े– बड़े अधिकारी सैल्यूट करते हैं ।
आखिर सेल्यूट करे भी क्यों ना क्योंकि देश के सफेदपोश में बड़ा नाम गिना जाता है ।लेकिन इस बार बड़ी विपदा इनके सामने खड़ी नजर आ रही है। प्रयागराज हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में लखीमपुर खीरी के छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई पूरी हो गई।इस मामले में ने फैसले को सुरक्षित रखा है।अब कोर्ट 19 मई यानि आज अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि इस हत्याकांड में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोग आरोपी हैं।लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में 8 जुलाई, 2000 को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे प्रभात गुप्ता की हत्या कर दी गई थी।मृतक प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में अजय मिश्रा टेनी समेत 4 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया।
अजय मिश्रा टेनी के अलावा सुभाष मामा, शशि भूषण और राकेश डालू नामजद आरोपी बनाये गए थे। जबकि जिला जज ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया, तब 25 जून 2003 को अजय मिश्र टेनी जिला जज चंद्रमा सिंह की अदालत में हाजिर हुए। जहां अभियोजन पक्ष ने अजय मिश्रा टेनी की तरफ से सुनवाई के लिए 5 दिन का समय मांगा, लेकिन उनकी अर्जी नामंजूर कर दी गई।अदालत ने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट आ चुकी।
अक्टूबर 2021 में लखीमपुर में किसानों का आंदोलन चल रहा था। अचानक प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ पर थार जीप चढ़ने की ख़बर आयी। थार के नीचे आने से एक पत्रकार और 4 किसान मारे गए। इसके बाद किसान उग्र हो गए और गाड़ियों के काफिले में सवार लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों की जान और गई।किसानों और पत्रकार को कुचलने का आरोप लगा केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा टेनी पर।
जबकि 12 मार्च 2018 को पहली बार जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह ने फ़ैसला रिज़र्व किया। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवम्बर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेनु अग्रवाल ने फ़ैसला रिज़र्व किया। तीसरी बार 21 फ़रवरी 2023 को फ़ैसला जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने फ़ैसला रिज़र्व किया।अब जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला दिनांक 19 मई यानि आज फैसला सुनाएंगे।