प्रयागराज : भीड़ का पुलिस पर हमला सभ्य समाज की जड़ पर हमला : हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भीड़ का सड़क जाम कर कानून हाथ में लेकर पुलिस पर पत्थर, राड, लाठी आदि से हमला करना सभ्य समाज की जड़ पर हमला है। कोर्ट में दाखिल पेपर को देखने से स्पष्ट है कि लोगों ने कानून की खुली अवहेलना की है और पुलिस पर हमला किया गया है।
कोर्ट ने बिजनौर के श्योहरा थाना क्षेत्र के साहसपीर गांव के दो से तीन सौ लोगों का सड़क जाम कर पुलिस पर हमले की घटना को लेकर दाखिल चार्जशीट पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि विचारण न्यायालय नियमानुसार कार्रवाई करेगा। कोर्ट के सम्मन आदेश के खिलाफ चार्जशीट रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शहाबुद्दीन व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना था कि वाहन चेकिंग में पुलिस को रुपये न देने के कारण फर्जी केस में फंसाया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि तीन लोग मोटर साइकिल से आ रहे थे, चेकिंग में वाहन नहीं रोका और एक कांस्टेबल को धक्का देकर घायल कर दिया। कुल घायल चार लोगों को अस्पताल ले जाते समय दो से तीन सौ गाव के लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस पर राड, लाठी से हमला किया। कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। 14 मार्च 19 को हेड कांसटेबल राजवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज करायी है। 31 मई 19 को चार्जशीट दाखिल की है। जिस पर कोर्ट ने याचियों को सम्मन जारी किया है, जिसे चुनौती दी गई थी।