पत्थर के अवैध उत्खनन पर जुर्माना
मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में सड़क निर्माण कर रही दिल्ली की एक कंपनी पर कलेक्टर न्यायालय ने पत्थर के अवैध उत्खनन करने के मामले में आठ करोड़ 82 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले के भौंरा से फोफल्या तक सड़क निर्माण कर रही केसीसी बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड पितमपुरा दिल्ली ने शाहपुर तहसील की ग्राम कोयलबुड्डी में 12 हजार 600 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन कर सड़क बनाने में उपयोग किया। अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर जिला खनिज विभाग की टीम ने 19 मार्च 2019 को मौके पर जाकर अवैध खनन का प्रकरण बनाकर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
कलेक्टर न्यायालय ने कंपनी को बचाव में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए लेकिन कंपनी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया।
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने कल प्रकरण की सुनवाई करते हुए केसीसी बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड पितमपुरा दिल्ली पर मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम के तहत पत्थर के अवैध उत्खनन पर देय रायल्टी राशि का 70 फीसदी जिसकी राशि आठ करोड़ 82 लाख रूपए आंकी गई का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। कलेक्टर ने चार पेज के अपने आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया कि कंपनी के विरूद्ध पहले भी तीन अवैध उत्खन्न के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने चौथी बार नियमों का उल्लघन किया।