भू अर्जन मामले में पटवारी निलंबित
मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के कलेक्टर ने ठीकरी अंजड़ मार्ग पर एक भूमि का दोबारा भू अर्जन कर करीब एक करोड़ आठ लाख रूपए मुआवजा प्राप्त करने के प्रयास का मामला सामने आने पर पटवारी को निलंबित कर दिया है।
जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि अंजड़ ठीकरी मार्ग पर ग्राम पिपरी में स्थित रहुफ खान की भूमि का 30 सितंबर 2008 को अधिग्रहण कर 5,09,300 रु मुआवजा दे दिया गया था। वर्तमान में ठीकरी अंजड़ मार्ग में सब वे निर्माण के लिए इसी भूमि के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव तत्कालीन पटवारी पिपरी महेंद्र गुप्ता द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया।
इसका मुआवजा नवीन गाइडलाइन के मुताबिक एक करोड़ आठ लाख रुपए बनता है। इस पर जिला कलेक्टर ने एसडीएम से जांच करा कर पटवारी महेंद्र गुप्ता को तत्काल भाव से निलंबित किया। प्रकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जांच भी स्थापित की गयी है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन ठीकरी तहसीलदार (वर्तमान में अंजड़ तहसीलदार) भागीरथ बाखला तथा राजस्व निरीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।