टीआरपी घोटाले में पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली, टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाला मामले के आरोपी एवं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पार्थो दासगुप्ता की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को टल गयी।


दासगुप्ता ने मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत का न्यायालय से अनुरोध किया है।
दासगुप्ता की याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी, लेकिन इसकी सुनवाई स्थगित करने संबंधी अनुरोध पत्र खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी।

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दासगुप्ता ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है। उन्हें मेरुदंड की समस्या है और इसके इलाज के लिए मुंबई के जे.जे. अस्पताल में दाखिल कराया गया था।


इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बार्क के पूर्व सीईओ की अर्जी पर सुनवाई नौ फरवरी के लिए स्थगित कर दी थी। उनकी दलील है कि इस मामले में अन्य सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं इसलिए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।


मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले साल 24 दिसंबर को टीआरपी घोटाला मामले में श्री दासगुप्ता को गिरफ्तार किया था।

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