पटना हाईकोर्ट में अब जमानत की अर्जी दे सकते हैं पप्पू यादव, अपहरण के मामले में हुई है जेल
पटना. जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) और उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह एक राहत भरी खबर है. पप्पू यादव जिन्हें पिछले दिनों मधेपुरा सेशन कोर्ट ने 32 साल पुराने केस में जमानत देने से इनकार कर दिया था. अब वह जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं. दरअसल पटना हाईकोर्ट में इन दिनों गर्मी की छुट्टी चल रही है और इस दौरान हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने पर रोक लगी हुई है. लेकिन पप्पू यादव की तरफ से जमानत याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था. इसे अति महत्वपूर्ण मामला बताते हुए हाईकोर्ट से पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने जो आग्रह किया, उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है.
अब पप्पू यादव की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो पाएगी. लेकिन इसके लिए पहले उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में बेल की ई-फाइलिंग की जाएगी. बता दें कि पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में इस वक्त जेल के अंदर हैं. दरभंगा के डीएमसीएच में बीमार पप्पू यादव का इलाज चल रहा है. पप्पू यादव की तरफ से इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पहले भी पटना हाई कोर्ट से सुनवाई का आग्रह किया गया था. लेकिन कोर्ट ने तब इसे अति महत्वपूर्ण मामला मानने से इनकार करते हुए सुनवाई नहीं की थी. बाद में पप्पू यादव मधेपुरा की निचली अदालत में गए थे.
पहले जमानत याचिका खारिज
मधेपुरा के एसीजेएम कोर्ट ने पप्पू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बाद में पप्पू सेशन कोर्ट गए सेशन कोर्ट ने भी उन्हें कई नियम शर्तों के साथ जमानत देने से मना कर दिया. लेकिन अब पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई संभव हो पाएगी. पप्पू यादव के परिवार वाले और समर्थक इसे बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं.