पाकिस्तान: इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, SC पहुंचा विपक्ष
पाकिस्तान: इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज, 90 दिनों के अंदर हो चुनाव
लखनऊ: पाक पीएम इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की तरफ से नेशनल असेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते बिना मतदान कराए ही खारिज कर दिया. डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा कि मैंने सदन की जिम्मेदारी ऐसे समय संभाली जब विपक्ष ने नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया.
इसके साथ ही उन्होंने कहा इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश के तहत लाया गया हुआ और असंवैधानिक करार दिया. वहीं संसद को भी 25 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया. इसके तुरंत बाद पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है. उन्होंने कहा, ”मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी. वह साजिश आज फेल हो गई है. उन्होंने कहा कि, मैं अपनी कौम को कहता हूं कि वह चुनाव की तैयारी करें.”
इमरान खान ने राष्ट्रपति को भेजा संसद भंग करने का प्रस्ताव
इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को नेशनल असेंबली समेत सभी विधानसभाएं भंग करने का प्रस्ताव दिया है. पीएम इमरान ने कहा, यह विपक्ष और विदेशी ताकतों का एजेंडा है. मैं सारी कौम को मुबारक देता हूं. मेरे और मुझसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी. अल्लाह देख रहा है. कौम ये सब नहीं होने देगी. अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर डिप्टी स्पीकर ने अपनी अथॉरिटी दी है. अब चुनाव होने दीजिए, आप फैसला करेंगे. राष्ट्रपति ने इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली भंग करने की मंजूरी दे चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष
नेशनल असेंबली भंग होने के बाद विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पीएमएलएन की मरियम नवाज ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उनकी पार्टी के एक अन्य नेता व पूर्ववर्ती नवाज शरीफ सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे अहसान इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के संविधान की अवहेलना की है. अब उनके खिलाफ संविधान के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलेगा. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के मामले की जांच के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया है.
पाकिस्तानी संविधान का आर्टिकल 6 कहता है क्या
पाकिस्तनी संविधान का आर्टिकल 6 कहता है, ”कोई भी व्यक्ति यदि संविधान को निरस्त करता है या तोड़ता है या निलंबित करता है या स्थगित रखता है या बल या बल के प्रदर्शन या किसी अन्य असंवैधानिक तरीके से संविधान को लागू होने से रोक देता है, वह उच्च राजद्रोह का दोषी माना जाएगा.”