AAP नेता सोमनाथ भारती को 18 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का आदेश
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
अब दिल्ली की एक अदालत ने यूपी पुलिस को AAP नेता को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने सोमनाथ भारती को स्थानीय अदालत में पेश करने को लेकर प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. साथ ही उन्हें 18 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया है.
कोर्ट यह वारंट वर्ष 2016 में AIIMS के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में जारी किया है.
आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर सोमवार को रायबरेली में एक युवक ने काली स्याही फेंक दी.
यह भी पढ़ेंः UP के अस्पतालों पर AAP विधायक सोमनाथ भारती को बयान देना पड़ा महंगा
AAP नेता के साथ कब और कैसे हुई घटना –
घटना रायबरेली के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में उस समय हुई, जब आप नेता जिले के अस्पतालों का दौरा करने वाले थे.
बीजेपी और हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने AAP नेता पर काली स्याही फेंक दी. इस दौरान AAP विधायक की पुलिस के अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई.
इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रखा गया. बाद में उन्हें एस्कॉर्ट करवा कर अमेठी की तरफ रवाना कर दिया गया.
बता दें कि सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेठी के जायस में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप विधायक का मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर वहां से उन्हें सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया गया.
इस दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए अदालत ने भारती की जमानत अर्जी खारिज कर दी. फ़िलहाल कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है.
जेल भेजे जाने की सूचना जैसे ही आप कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने दीवानी के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे.
उनके खिलाफ जगदीशपुर कोतवाली में धारा 505 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.