पतंजलि को मिला था सर्दी जुखाम की दवा बनाने का लाइसेंस, बना डाली कोरोनावायरस की दवा, मिला नोटिस
कोरोनावायरस की दवा बनाने का दावा करने वाले स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी मुश्किलों में पड़ सकती है। खबर है कि कंपनी को सर्दी जुकाम की दवा बनाने का लाइसेंस जारी किया गया था लेकिन पतंजलि ने कोरोनावायरस की दवा बनाने का दावा किया। इस बात को आधार बनाकर अब नोटिस जारी किया गया है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया है।
पतंजलि को जारी किए इस नोटिस में पूछा गया है कि दिव्य योग फार्मेसी ने कोरोना की जो दवा बनाने का दावा किया है उसका आधार क्या है? फार्मेसी ने कोरोना किट बनाने की परमिशन कहां से ली और दूसरा प्रचार-प्रसार के लिए परमिशन क्यों नहीं ली? कहा गया है कि फार्मेसी ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 की धारा-170 का उल्लंघन कर भ्रामक प्रचार किया है।
स्टेट ड्रग कंट्रोलर द्वारा दिव्य योग फार्मेसी को भेजे नोटिस में कहा गया है कि कोई भी इस तरह का मैजिकल ट्रीटमेंट का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल उठता है तो फिर स्वामी रामदेव आखिर किस आधार पर कोरोना मरीजों के 100% ठीक होने का दावा कर रहे हैं। वहीं फार्मेसी ने इसमें भी ड्रग एंड मैजिक एक्ट-1954 का उल्लंघन किया है। आयुष विभाग के स्टेट ड्रग कंट्रोलर यतेंद्र सिंह रावत का कहना है कि यदि फार्मेसी ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो विभाग द्वारा जो लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के लिए जारी किया गया है, उसे निरस्त भी किया जा सकता है।