कुछ भी छिपाया न जाए चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने को कहा।
कोर्ट की फटकार के बाद SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा।
नई दिल्ली: चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।इस बीच कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को फटकार लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। इस दौरान देश की टॉप कोर्ट ने कहा कि SBI चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है।
हमने पूरा ब्योरा देने को कहा था कोर्ट ने कहा कि हमने SBI से पूरी जानकारी देने को कहा था। आपको आदेश समझना चाहिए था।
सुनवाई के दौरान आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गुरुवार शाम पांच तक सारी जानकारियां सर्वजानिक हो जानी चाहिए।
SBI ने कहा कि हमारे पास सभी ज़रूरी नंबर और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है, हम वे डेटा आपको दे सकते हैं लेकिन हमने इस विषय में ग़लत समझ लिया था#SBI #ElectoralBond #SupremeCourtofIndia #newsnasha pic.twitter.com/HV4q4SvYZq
— NewsNasha (@newsnasha) March 18, 2024