आरे की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अब कोई पेड़ नही कटेगा
मुंबई (Mumbai) के आरे कॉलोनी (Aarey Colony) में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है | अब इस मामले पर 21 अक्टूबर को अलगी सुनवाई होगी | सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि अब सरकार कोई पेड़ नहीं काटेगी | जस्टिस मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार रिपोर्ट दे और कोर्ट को बताए कि अबतक आरे में कितने पेड़ काटे गए हैं?
हिरासत में लिए गए लोगो को किया जाए रिहा : सुप्रीम कोर्ट
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि आरे में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए | इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी इस केस में एक पार्टी के तौर पर शामिल किया जाए |
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या आपके पास इस बात का सबूत हैं कि आरे पहले जंगल या इको सेंसेटिव जोन में आता था और अगर ऐसा था तो क्या सरकार ने इसे बदला? कोर्ट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इसके लिए आप हमें प्रोपर डॉक्यूमेंट दिखाएं, मीडिया रिपोर्ट नहीं | सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं | जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की स्पेशल बेंच मामले पर सुनवाई की |
मेट्रो कार शेड बनाने के लिए हुई कटाई
कानून की पढ़ाई करने वाले की ओर से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखे पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया था | इसके साथ ही मामले पर सुनवाई के लिए भी राजी हो गया | रविवार को ही कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया था | मेट्रो कार शेड बनाने के लिए आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई की जा रही है | बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने पेड़ों की कटाई शुरू की थी |