निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को नहीं दी जा सकती फांसी : वकील राहुल मेहरा
निर्भया कांड में दोषियों को फांसी देने का मामला दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है | वहीं अब निर्भया कांड के एक दोषी मुकेश ने निचली अदालत की ओर से डेथ वारंट को रुकवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है |
वही आपको बता दें कि इससे पहले भी दोषियों ने अपनी सजा माफी की याचिका कोर्ट में दर्ज की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब दोषी मुकेश ने निचली अदालत में डेथ वारंट को रुकवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।बता दें कि निचली अदालत नहीं निर्भया कांड के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का फैसला सुनाया था। जिसके बाद अब सरकारी वकील राहुल मेहरा ने कहा कि 21 जनवरी को ट्रायल कोर्ट के पास जाया जाएगा | यदि तब भी ये दया याचिका कोर्ट खारिज कर देता है तो, तब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 14 दिन की मोहलत वाला नया डेथ वारंट जारी करना होगा | ऐसे में किसी भी सूरत में 22 जनवरी को फांसी की सजा इनको नहीं दी जा सकती।