ओमिक्रॉन के डर से 6 राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में सभाओं पर प्रतिबंध
नई दिल्ली: देश में तेजी से ओमिक्रॉन के मामले (Omicron in India) सामने आ रहे हैं. अब तक 17 राज्यों कोविड का नया वेरिएंट (Covid-19 New Variant) अपने पैर पसार चुका है. इस बीच लगातार तेजी से बढ़ते संक्रमण (Omicron Infection) को देखते हुए राज्य सरकारे हरकत में आ गई है और एक बार फिर से संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है. शुक्रवार को महाराष्ट्र (Maharashtra), आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात (Gujarat) में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के साथ ही देश में नए वेरिएंट के कुल मामले 400 के पार पहुंच गए हैं. संक्रमण को रोकने के लिए अब छह राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओमिक्रॉन को लेकर दी गई चेतावनी के बाद राज्य सरकारों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शुक्रवार को कहा कि ओमिक्रॉन में सामुदायिक ट्रांसमिसन काफी तेज है. इसके मामले 1.5 दिन में दोगुने हो रहे हैं. आइए जानते है कि किन किन राज्यों ने किस किस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं.
DELHI- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सख्त नियमों को लागू किया है. दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हए राज्य में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है. इसके साथ ही दिल्ली के रेस्टोरेंट और बार अब कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के साथ खुलेंगे. गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है.
शादी विवाह समारोह मे शामिल होने वालों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है. अब दिल्ली में शादी कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति है.
Maharashtra- इस समय पूरे देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र राज्य में ही है. ऐसे में महाराष्ट्र में बार फिर से संक्रमण का बड़ा खतरा बना हुआ है. सरकार ने अपने पुराने अनुभव को देखते हुए पहले से ही राज्य में सख्ती लागू कर दी है.
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- महाराष्ट्र राज्य में नए आदेश के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी.
- शादी विवाह कार्यक्रम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. बंद जगहों पर होने वाली शादियों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर शादी का कार्यक्रम खुले मैदान में है तो मेहमानों की संख्या 250 से ज्यादा नहीं हो सकती.
- राज्य में अब जिस, स्पा, होटल और थिएटर अपनी पूरी क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खुलेंगे.
- बंद स्थान में अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में 100 से अधिक और खुले स्थानों में 250 से अधिक उपस्थित नहीं होंगे.
Gujarat- शुक्रवार को गुजरात में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए. ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. सरकार ने शुक्रवार को अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में रात के कर्फ्यू को 25 दिसंबर से रात 11 बजे से बढ़ाकर सुबह 5 बजे करने की घोषणा की. इससे पहले इन सभी शहरों में रात्रि कर्फ्यू 1 बजे से सुबह 5 बजे तक था राम जाने.
Haryana- हरियाणा सरकार ने भी राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. हालांकि सरकार ने लोगों को क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने का मौका दिया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि हरियाणा ने 1 जनवरी, 2022 से राज्य में रात का कर्फ्यू लागू किया जाएगा. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा. सरकार ने 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने वाली सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इससे पहले, हरियाणा ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी, 2022 से हरियाणा में मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्तरां जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों के अंदर पात्र लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण न होने पर एंट्री नहीं दी जाएगी.
Karnataka- ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी नए साल के जश्न पर प्रतिबंध की घोषणा की है. हालांकि, चर्चों में क्रिसमस समारोह और प्रार्थना सभाओं पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार ने जिला प्राधिकरण और स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
Uttar Pradesh- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश के अलग अलग राज्यों में कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुए ऐहतियात के तौर पर 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है. पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. इसके साथ ही सरकार ने शादी विवाह जैसे सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की संख्या को भी सीमित कर दिया है. सरकार के नए आदेश के बाद अब राज्य में किसी भी सामोहिक कार्यक्रम में 200 से ज्यााद लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. सीएम योगी ने व्यापारियों को नो मास्क नो गुड्स की नीति का पालन करने को कहा है.