न्यूजक्लिक के फाउंडर को मिली बेल.. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
सुप्रीम कोर्ट ने News Click के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए, उनको रिहा करने का आदेश जारी किया है
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट आज News Click के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा कर दिया है। SC ने इसके साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में प्रबीर की रिमांड को अवैध घोषित कर दिया है।
जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि, SC ने कहा कि, 4 सितंबर 2023 को रिमांड आदेश जारी करने से पहले प्रबीर या उनके वकील को रिमांड आवेदन की कोई भी प्रति प्रदान नहीं की गई थी। इसका सीधा मतलब यह था की गिरफ्तारी का आदेश प्रबीर को लिखित रूप में नहीं दिया गया था। यह मामला दिल्ली पुलिस का था की गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को रिमांड आवेदन की तामील से पूरा कर लिया गया था।
जानिए प्रबीर किस आरोप में थे बंद
74 वर्षीय प्रबीर पुरकायस्थ पर चीन से फंडिंग और डिजिटल मीडिया के ज़रिए राष्ट्र-विरोधी प्रोपगैंडा करने के आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्रबीर पुरकायस्थ, सोशल ऐक्टिविस्ट गौतम नवलखा और अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को नामजद किया था। प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी।