संभलकर गाड़ी चलाएं वरना खाली हो जाएगी पर्स, नया मोटर एक्ट लागू
देश की सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ाते वक़्त अब लोगों को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन(Vehicle) नियमों का पालन न करने पर वाहन चालक की जेब खाली हो सकती है। रविवार से लागू नए मोटर व्हीकिल कानून के चलते अब लोगों पर नियम भंग करने पर 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
1 सितम्बर, रविवार की अर्धरात्रि से ही नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट(Motor Vehicle Act) में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना(Fine) भरना पड़ेगा। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माने की राशि 100 रूपये से बढाकर 1000 रुपये कर दी गई है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। वहीँ रेड लाइट जंप करने पर अब 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले का 1000 रुपए देकर काम नहीं चलेगा। ऐसे मामले में अब जुर्माने की राशि 10 हजार रूपये और साथ में 6 महीने कैद(Imprisonment) की सजा भी कर दी गई है। दूसरी बार यही गलती करने पर 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हो गया है। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था।
इसी तरह इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसी तरह वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात करने पर चालक को 1000 की जगह 5000 रूपये का भुगतान करना होगा। जुर्माना राशि बढ़ाने से सरकार उम्मीद कर रही है कि लोग ट्रैफिक(Traffic) नियमों का पालन ठीक से करेंगे। पहले राशि काम होने की वजह से लोग अक्सर इन नियमो को नज़रअंदाज़ कर देते थे।