कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी
भोपाल, राज्य शासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के रोकथाम और उससे बचाव के लिए मध्यप्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक के लिए प्रतिदिन रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन घोषित किया है। लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक सुबह 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक काम होगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश के दमोह को छोड़कर सभी नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार की शाम को 06.00 बजे से सोमवार सुबह 05.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा । दमोह नगर के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
इसीतरह छिन्दवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर 08 अप्रैल की रात 08.00 बजे से 16 अप्रैल की सुबह 06.00 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन आदेशित कर सकेंगे। बैतूल, रतलाम, खरगौन और कटनी जिलों में 09 अप्रैल को शाम 06.00 बजे से 17 अप्रैल को सुबह 06.00 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर जारी कर सकेंगे। शाजापुर नगरीय क्षेत्र में 07 अप्रैल की रात 08.00 बजे से 10 अप्रैल को प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन जिला कलेक्टर आदेशित कर सकेंगे।
लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक सुबह 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक काम होगा और यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाडलाइन्स के अनुसार हॉटस्पॉट क्षेत्र एवं कंटेनमेंट जोन में 07 से 10 दिवस का लॉकडाउन जिला कलेक्टर लागू कर सकेंगे।
लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा। केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक , एटीएम, दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। उद्योगों के लिए कच्चा एवं तैयार माल के परिवहन छूट रहेगी। इसीतरह औद्योगिक कर्मचारियों,केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों तथा परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा से जुडें कर्मचारियों को आवागमन में छूट प्रदान की गई है। सभी जिलों में एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें जारी रहेंगी। नागरिकों को बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट आने जाने की छूट रहेगी।