नवाज़ शरीफ को मिली बिना बांड विदेश जाने की इजाज़त, चार हफ्ते की मोहलत
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है | पाकिस्तानी सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने शरीफ को बिना बॉन्ड भरे चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है | कोर्ट ने शरीफ को इलाज कराने के लिए शनिवार को ये इजाजत दे दी | इमरान खान सरकार ने नवाज शरीफ से क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरने की शर्त रखी थी | कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अपने ऑर्डर में नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी |
हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री को बिना शर्त एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बाहर निकालने का आदेश दिया | जस्टिस अली बकार नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम ने उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सरकार ने नवाज शरीफ पर क्षतिपूर्ति बांड भरने के लिए कहा था | सुनवाई के दौरान जस्टिस नजफी ने कहा, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को बेल दे दी है फिर ऐसे में सरकार का ये रवैया कतई सही नहीं है |
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना एक ड्राफ्ट दोनों पार्टियों के वकीलों को दे दिया | नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल एन ने इसे स्वीकार कर लिया वहीं सरकार की ओर से इसे खारिज कर दिया गया | इससे पहले पीएमएल एन अध्यक्ष की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इलाज के लिए विदेश जाएंगे और उसके बाद वापस पाकिस्तान लौट कर आएंगे|