मलिक पर मानहानि के दो केस:भाजपा नेता के आरोप पर 29 नवंबर को कोर्ट में पेशी का आदेश,
वानखेड़े के पिता के केस में कल तक देना है जवाब
वानखेड़े के पिता ने अपने मानहानि केस में यह दावा किया है कि मलिक ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के नाम, चरित्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया है।
मुंबई की अदालत ने भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के नेता मोहित कंबोज की आपराधिक मानहानि शिकायत में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्रोसेस (एक तरह का कानूनी समन) जारी किया है। मलिक को 29 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
इसी तरह के एक अन्य मानहानि के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से मंगलवार तक जवाब तलब किया है। यह केस NCB के जोनल डायरेक्टर समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दर्ज करवाया गया था। 10 नवंबर को फिर से इस केस की सुनवाई होगी।
मामले की सुनवाई जस्टिस जामदार की वैकेशन बेंच ने की है। उन्होंने मलिक को निर्देश देते हुए कहा, ‘अगर आप ट्विटर पर रिप्लाई कर सकते हैं, तो यहां भी जवाब दें।” हालांकि, कोर्ट ने मलिक के आगे किसी बयान पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया।’
अदालत ने कहा- मलिक द्वारा बोले शब्दों से कंबोज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची
मजिस्ट्रेट कोर्ट में भाजपा नेता ने मलिक के खिलाफ 100 करोड़ के आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था। अदालत ने आज इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नियम के अनुसार प्रोसेस जारी किया है। अदालत ने कंबोज की याचिका को सुनवाई के लिए एलिजिबल मानते हुए कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में यह साबित होती है कि नवाब मलिक द्वारा बोले गए शब्दों ने कंबोज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। अब इस मामले में मलिक को अपना पक्ष रखना है। कंबोज ने 31 अक्टूबर को यह मुकदमा दर्ज करवाया था।
मलिक ने कंबोज को बताया ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड
मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब BJYM के नेता मोहित कंबोज पर पिछले कई दिनों से लगातार आरोप लगाते चले आ रहे हैं। मोहित कंबोज ने पिछले 9 अक्टूबर को भी नवाब मलिक के नाम का एक नोटिस भेजा था, जिसमें यह कहा गया था कि बिना किसी सबूत के नवाब मलिक की ओर से मानहानि वाले बयान देना गलत है।
रविवार को मलिक ने कहा था कि मोहित कंबोज क्रूज ड्रग्स पार्टी केस के मास्टरमाइंड हैं। उनके और वानखेड़े के अच्छे संबंध हैं। दोनों 7 अक्टूबर को एक दूसरे से मिले भी थे। मलिक ने दावा किया है कि आर्यन खान की किडनैपिंग का जाल मोहित के रिश्तेदार ऋषभ सचदेवा के माध्यम से रचा गया था।
वानखेड़े के पिता की याचिका में मलिक पर यह हैं आरोप?
वानखेड़े के पिता ने अपने मानहानि केस में यह दावा किया है कि मलिक ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के नाम, चरित्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। उनकी मांग है कि मलिक, उनकी पार्टी के नेताओं और अन्य सभी को उनके और उनके परिवार के खिलाफ मीडिया में कुछ भी आपत्तिजनक, मानहानि वाले सामग्री लिखने, बोलने या प्रकाशित करने पर रोक लगाई जाए। साथ ही मलिक के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में दिए गए सभी बयान जल्द से जल्द हटाए जाएं।
शाहरुख से 25 करोड़ मांगने का लगाया था आरोप
उन्होंने दावा किया कि इस मामले में शाहरूख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे और सौदा 18 करोड़ रुपए में तय हुआ था। बतौर एडवांस 50 लाख रुपए दिए गए थे। सौदे की बात बिगड़ गई, क्योंकि केपी गोसावी (क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के गवाह) की आर्यन के साथ सेल्फी आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद वायरल हो गई। नवाब मलिक ने आगे कहा कि शाहरूख खान को यह कहकर डराने की कोशिश की गई है कि उन्होंने 50 लाख रुपए की रकम दी है, इसलिए वह भी एक आरोपी बन गए हैं।
पिछले महीने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की अगुआई में मुंबई में एक क्रूज पर की गई छापेमारी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था और क्रूज से कथित तौर पर ड्रग्स बरामद किया गया था। बाद में आर्यन को बंबई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मलिक ने कई बार कहा है कि ड्रग्स जब्ती का यह मामला फर्जी है और उन्होंने वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए।
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