मुजफ्फरनगर दंगे में कादिर राणा, सईदुज्जमां की होगी पेशी

2013 सांप्रदायिक दंगे के मामले में सभी 10 आरोपियों पर कोर्ट में तय होने हैं आरोप

30 अगस्त 2013 को शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोपकई पंचायतों के बाद सात सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर में भड़क गया था दंगाजानसठ के गांव कवाल में तीन हत्याओं के बाद सुलगी थी जिले में दंगे की चिंगारी

मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे से पहले भड़काऊ भाषण के एक मामले में कोर्ट आज सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पूर्व सांसद और वर्तमान में सपा नेता कादिर राणा, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद व प्रदेश के पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां सहित 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया था।

27 अगस्त 2013 को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या से आक्रोशित लोगों ने गांव मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद 28 अगस्त को सचिन और गौरव की अंत्येष्टि से लौट रहे लोगों ने गांव कवाल में मारपीट और तोड़फोड़ की थी। 30 अगस्त को दूसरे समाज के लोगों ने शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर जुमे की नमाज के बाद सभा का आयोजन किया था। सात सितंबर 2013 को जिले में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था।

भड़काऊ भाषण में कादिर, सईदुज्जमां सहित 10 हुए थे नामजद

सभा आयोजन के बाद शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें तत्कालीन बसपा सांसद और मौजूदा सपा नेता कादिर राणा, कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद सईदुज्जमां, तत्कालीन बसपा विधायक नूरसलीम राना और मौलाना जमील अहमद कासमी, सलमान सईद, नौशाद कुरैशी, अहसान कुरैशी, एड.असद जमां, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ आदि को नामजद किया गया था।

विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है आरोपियों पर सुनवाई

पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों सहित 10 आरोपियों पर मुकदमे की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज गोपाल उपाध्याय कर रहे हैं। आरोप तय करने के लिए कोर्ट में कई आरोपियों के मामले में जिरह भी हो चुकी है। कोर्ट में इस मामले में आरोपियों के पेश होने के लिए 16 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है।

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