मुंबई में आज से रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें, महाराष्ट्र में पाबंदियों में छूट, जानें क्या बंद और क्या खुला
कोरोना वायरस की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में पाबंदियों में और ढील दी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज यानी मंगलवार से सप्ताह में हर दिन रात 10 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति होगी। साथ ही बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग एवं खेल संबंधित गतिविधियां बहाल करने का निर्णय किया। इतना ही नहीं, 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे।
हालांकि, मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद लोकल ट्रेनों में आम लोगों को यात्रा करने की अनुमति के बारे में आदेश में कुछ नहीं कहा गया है। आदेश में कहा गया कि बीएमसी की सीमा के अंतर्गत सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सप्ताह में हर दिन रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन रेस्तरां और होटल शाम चार बजे तक ही खुल सकेंगे। नगर निकाय ने तैराकी और शारीरिक संपर्क वाले खेलों को छोड़कर अन्य खेलों के आयोजन की भी अनुमति दी है।
दरअसल, राज्य सरकार ने सोमवार को पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली जैसे 11 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में इसी तरह की छूट की अनुमति देने के आदेश जारी किए। प्रतिबंधों में ढील आज यानी मंगलवार से लागू होगी। इस बीच, महाराष्ट्र ने सोमवार को 4,869 मामले दर्ज किए, जिससे इसकी संख्या 6,315,063 हो गई। राज्य में 90 लोगों की मौत हुई, जिससे इससे मरने वालों की कुल संख्या 133,038 हो गई। फिलहाल, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 75,303 है।
बीएमसी ने तैराकी और अन्य खेलों को छोड़कर सभी इनडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों की भी अनुमति दी। बीएमसी ने निर्दिष्ट समय के दौरान फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों की शूटिंग की भी अनुमति दी। नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त ढील को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों का पूर्व के आदेश के अनुसार पालन करना होगा। मॉल और थिएटर बंद रहेंगे, लोकल ट्रेनें केवल आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों के लिए खुली रहेंगे और निजी कार्यालय आवश्यक सेवाओं को छोड़करसप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक मैदान और उद्यान सभी दिन सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच खुले रहेंगे।