सोनभद्र में मां के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अशोक कुमार ने मां की हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी इलाके में वार्ड नम्बर नौर निवासी अवधेश कुमार मिश्रा का आरोप था कि 10 जनवरी 2018 की सुबह उसके छोटे भाई राकेश कुमार मिश्रा उर्फ कलोल ने मां उर्मिला देवी से झगड़ा करते हुए फावड़े से सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त राकेश कुमार मिश्रा को मां की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सज के साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।