Mohammad Zubair Case: मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- यूपी में दर्ज मामलों में निचली अदालत जल्दबाजी में कोई आदेश न दे

Mohammad Zubair Case: मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- यूपी में दर्ज मामलों में निचली अदालत जल्दबाजी में कोई आदेश न दे

 

Mohammad Zubair Case: मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- यूपी में दर्ज मामलों में निचली अदालत जल्दबाजी में कोई आदेश न दे

Mohammad Zubair Case: ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में उन्होंने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 प्राथमिकी को रद्द करने और एसआईटी के गठन को चुनौती देने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए पोस्ट किया, जिसमें यूपी में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अंतरिम जमानत मांगी गई थी.

  • सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बीच उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत का मसला परसों सुनेंगे. इस बीच कोई भी कोर्ट जल्दबाजी में कोई आदेश न दे. याचिकाकर्ता को दिल्ली की कोर्ट से 15 जुलाई को नियमित जमानत मिली है. बाकी में भी अंतरिम जमानत की मांग की गई है. सॉलिसीटर जनरल परसों मामले में पेश हों.

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