विधायक इरफान अंसारी मामला : काे-ऑर्डिनेटर नियुक्त नहीं होने पर शिकायतकर्ता की गवाही टली
रांची। काे-ऑर्डिनेटर नियुक्त नहीं होने के कारण योग शिक्षिका राफिया नाज की गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने गवाही के लिए नौ अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। राफिया नाज ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर कई आरोप लगाते हुए कोर्ट कंप्लेन केस किया था। वर्तमान में केस की सुनवाई एमपी-एमएल से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधिश दिनेश कुमार की अदालत में चल रहा है। इसमें त्वरित(अर्जेंट) सुनवाई होनी है। इसके लिए योग शिक्षिका के अधिवक्ता जितेंद्र वर्मा ने न्यायायुक्त की अदालत में पांच दिन पहले 21 सितंबर काे-ऑर्डिनेटर नियुक्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी, ताकि शिकायतकर्ता की गवाही हो सके। अधिवक्ता जितेंद्र वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए काे-ऑर्डिनेटर के देखरेख में ऑनलाइन गवाही होनी है।
क्या है मामला
योगशिक्षिका ने विधायक इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, स्त्री लज्जा भंग करने, उसके खिलाफ हिंसा को भड़काने सहित अन्य आरोप लगाया था। इस संबंध में 19 अगस्त को न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण केस को एमपी-एमलए की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।