अदालत ने गोपाल कांडा को दी विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति
गीतिका सुसाइड मामले के आरोपी विधायक गोपाल गोयल कांडा विदेश यात्रा कर सकेंगे। अदालत ने कांडा को विदेश जाने की सशर्त(दुबई व अमेरिका यात्रा पर प्रतिबन्ध) अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें इस दौरान किसी भी गवाह से संपर्क और किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी है। बता दें कि हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा पिछले काफी समय से अपने व्यावसायिक कार्यों के चलते अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांग रहे थे।
राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने विधायाक गोपाल कांडा को आगामी छह महीनों के लिए कोलंबिया, लंदन, नेपाल, मकाऊ, चीन, ओमान, जकार्ता, यूरोप, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, बैंगकाक, रूस और जॉर्जिया जाने की अनुमति दी है। अदालत ने उन्हें यह अनुमति तीन लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर दी है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें भारत लौटते ही अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि कांडा 48 घंटों के भीतर बताएं कि वह भारत वापस कब लौटेंगे।
गौरतलब है कि कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस काम कर चुकी एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने अगस्त 2012 में खुदखुशी की थी। अपनी खुदखुशी के लिए उन्होंने गोपाल कांडा और उनकी पूर्व सहयोगी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। दो पन्नों का सुसाइड नोट में गीतिका ने कांडा और अरुणा पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था।