विमानन कंपनियों को राहत, अब महीने में 15 दिन लागू रहेगी हवाई किराए की सीमा
बिजनेस डेस्कः नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा किसी भी समय 15 दिनों तक लागू होगी और विमानन कंपनी 16वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस साल 12 अगस्त से लागू यह व्यवस्था फिलहाल 30 दिनों के लिए थी और विमानन कंपनियां 31वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क ले रही थीं।
मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में कहा, ‘‘मान लीजिए आज तारीख 20 सितंबर है, तो किराया सीमा 4 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस तरह 5 अक्टूबर या उसके बाद किसी भी तारीख को यात्रा के लिए 20 सितंबर को की गई बुकिंग को किराए की सीमा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा।”
एमरजेंसी यात्रा पर जारी रहेगी सब्सिडी
आदेश में कहा गया कि यदि अगले दिन, यानी 21 सितंबर को बुकिंग की जाती है, तो किराए की सीमा 5 अक्टूबर तक लागू होगी और छह अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए किराए की सीमा लागू नहीं होगी।
भारत ने कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद 25 मई, 2020 को उड़ान सेवाएं फिर शुरू होने पर विमान यात्रा की अवधि के आधार पर किराए की निचली और ऊपरी सीमा तय की थी। इस साल 12 अगस्त को घरेलू हवाई यात्रा महंगी हो गई थी। नागर विमानन मंत्रालय ने किराए की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
एमरजेंसी हवाई यात्रा पर सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि 15 दिन पहले बुक की जाने वाली टिकट पर सीमा बनी रहेगी। लेकिन अगर एक महीने पहले टिकट बुक की जाती है तो इस पर कोई किराए की सीमा नहीं होगी। इसका मतलब है कि विमानन कंपनियां अपने हिसाब से किराया वसूल करेंगी। इस बार पहले ही 4 बार किराया बढ़ाया जा चुका है।
अभी कितना है किराया
40 मिनट से कम अवधि की उड़ान के लिए न्यूनतम किराया 2,900 रुपए और अधिकतम 8,800 रुपए है। 180 से 210 मिनट की उड़ान अवधि के लिए न्यूनतम किराया 9,800 रुपए और अधिकतम 27,200 रुपए है। अगर 15 दिन पहले टिकट बुक की जाती है तो किराए की यह सीमा लागू होगी। सरकार ने कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए घरेलू उड़ानों में कैपेसिटी को घटाकर 33 फीसदी कर दिया था। बाद में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी किया गया था और अब इसे 85 फीसदी कर दिया गया है।